डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) ने सिवल सर्जन दफ़्तर जालंधर की मौत और जन्म ब्रांच में हलका फिल्लौर के रजिस्टरों के रिकार्ड में तोड़-फोड करने के दोषों के अंतर्गत दोषी निर्मल सिंह सुपरडैंट मौत और जन्म सर्टिफिकेट रिकार्ड ब्रांच, दफ़्तर सिवल सर्जन जालंधर, अब मौत और जन्म ब्रांच दफ़्तर नगर निगम, जालंधर और दोषी हरजिन्दर सिंह सीनियर सहायक, मौत और जन्म सर्टिफिकेट रिकार्ड ब्रांच, दफ़्तर सिवल सर्जन जालंधर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के उपरांत दोषी निर्मल सिंह सुपरडैंट को गिरफ़्तार किया गया है।
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विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी मुकद्दमा नंबर 15 तारीख़ 21-08-2018 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 13 (2) और आई. पी. सी. की धारा 120-बी के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो रेंज जालंधर में पहले ही दर्ज किया हुआ है जिसमें उक्त निर्मल सिंह सुपरडैंट और थोमस मसीह (एजेंट) की तफ्तीश के दौरान हलका फिल्लौर के रजिस्टरों को जांचने से पाया गया कि गाँव काला बाहियां के जन्म और मौत के रजिस्टर में लगे हुए पुराने पेज निकाल कर उनकी जगह नयी ऐंट्रियां करके पेज बदल दिए गए।
इसके इलावा गाँव वरियाना, गाँव सोहलपुर, गाँव तलवंडी संघेड़ा, गाँव काहलवां, गाँव तलवंडी भरे और गाँव टाहली साहिब के रजिस्टरों में से भी पुराने पेज निकाल कर उनकी जगह गलत ऐंट्रियां डाल कर नये पेज लगा दिए गए और जन्म और मौत के रजिस्टरों में कई ऐंट्रियों की कटिंग की गई है। इस तरह उक्त निर्मल सिंह सुपरडैंट और हरजिन्दर सिंह सीनियर सहायक की तरफ से ग़ैर कानूनी तरीके के साथ गलत ऐंट्रियां डाल कर रजिस्टर में से पुराने पेज निकाल कर उनकी जगह नये लगाने और ऐंट्रियों की कटिंग करके सर्टिफिकेट बनाने के बदले रिश्वत के तौर पर लाखों रुपए लिए जाने के दोष सामने आए हैं।
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इस सम्बन्ध में विजीलैंस ब्यूरो ने जांच के उपरांत उक्त दोषियों निर्मल सिंह सुपरडैंट और हरजिन्दर सिंह सीनियर सहायक के विरुद्ध मुकदमा नंबर 06 तारीख़ 01- 03- 2023 को आई. पी. सी. की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी, और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,13(1) (ए), 13(2) के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो रेंज जालंधर में दर्ज किया गया। दोषी निर्मल सिंह सुपरडैंट को गिरफ़्तार कर लिया है जबकि इस मुकदमे के फ़रार दोषी हरजिन्दर सिंह, सीनियर सहायक को गिरफ़्तार करने के लिए विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से कार्यवाही जारी है।
ज़िक्रयोग्य है कि उक्त दोषी निर्मल सिंह सुपरडैंट, दोषी हरजिन्दर सिंह सीनियर सहायक और दोषी थोमस मसीह ( एजेंट) को सुखदेव सिंह निवासी गाँव कटाना, डाकख़ाना अप्परा, ज़िला जालंधर से सर्टिफिकेट बनाने के बदले 21- 08- 2018 को 5000 रुपए रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया था। इस सम्बन्धी पहले ही मुकद्दमा नंबर 15 तारीख़ 21-08-2018 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,13(2) और आई. पी. सी की धारा 120-बी के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो रेंज जालंधर में दर्ज है जोकि ज़ेरे समायत चल रहा है।
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