डेली संवाद: RBI Alert, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तमिलनाडु के एक बैंक के खिलाफ कई कार्रवाई करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप एक बार चेक कर लें कि कहीं आपका खाता भी इस बैंक में तो नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने न केवल प्रतिबंध लगाया है, बल्कि बैंक के ग्राहकों के लिए केवल 5,000 रुपये निकालने की सीमा भी निर्धारित की है।
यह काम बैंक नहीं कर पाएगा
आरबीआई के प्रतिबंधों के कारण सहकारी बैंक इस अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं कर सकता है। न ही वह किसी प्रकार का कर्ज दे या चुका सकता है। अगर बैंक को ऐसा करना जरूरी भी है तो उसे आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। इतना ही नहीं, बैंक इस अवधि के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान भी नहीं कर सकता है।
हालांकि, रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि इन निर्देशों को बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। इसने कहा कि यह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
6 महीने के लिए ग्राहक सीमा
RBI Alert – आरबीआई ने स्पष्ट किया कि बैंक के सभी बचत, चालू या अन्य खाताधारकों को अपनी शेष जमा राशि से केवल 5,000 रुपये तक निकालने की अनुमति होगी। इतनी रकम पूरे 6 महीने में ही खाताधारक निकाल सकेंगे।
हालांकि, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए बैंक के सभी खाताधारकों को क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से जमा बीमा और पांच लाख रुपए तक के बीमा की सुविधा मिलेगी। यानी बैंक बंद होने की स्थिति में भी वह 5 लाख रुपए तक की जमा राशि का हकदार होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बैंकों के कामकाज पर नजर रखने का काम करता है। किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बैंक अपने कामकाज पर रोक लगा देता है।
तमिलनाडु के मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण कई प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक पर लगे ये प्रतिबंध 3 मार्च से 6 महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान आरबीआई बैंक के कामकाज की व्यापक समीक्षा करेगा। वहीं ग्राहकों के लिए भी यह लिमिट 6 महीने के लिए लागू रहेगी।
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