TVF Web series College Romance: ‘कॉलेज रोमांस’ सीरीज पर FIR के आदेश, अश्लील भाषा को लेकर मचा था बवाल

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। TVF Web series College Romance: टीवीएफ की वेब सीरीज़ ‘कॉलेज रोमांस’ (Collage Romance) में इस्तेमाल की गई भाषा को दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्लील करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी भाषा से नौजवानों का दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा।

एफआईआर रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की। साथ ही अदालत ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले फैसले को बरकरार रखा है।

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एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने टीवीएफ मीडिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, शो के डायरेक्टर और इसके एक्टर्स के खिलाफ सीरीज़ में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, मगर कोर्ट से उन्हें झटका लगा है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें अपने चैंबर में इस सीरीज़ के एपिसोड्स को देखने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें ऐसी अपवित्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि आस पास के लोग सुनकर दंग रह जाएंगे।

इस दौरान कोर्ट ने मामले की सुनाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो अश्लील भाषा वाले कंटेंट के खिलाफ अपने नियमों का कड़ाई से पालन कराए। जस्टिस कांता ने कहा कि ये वो भाषा नहीं है जो देश के नौजवान और लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसी भाषा को हमारे देश में आम बोलचाल वाली भाषा नहीं कहा जा सकता। फैसले में कोर्ट ने कहा कि ये सीरीज़ अभी तक यूट्यूब पर है।

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कोर्ट ने यूट्यूब को मामले में ज़रूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। जस्टिस कांता की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि टीवीएफ, शो के डायरेक्टर सिमरप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्व अरोड़ा के खिलाफ धारा 67 और आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत कार्रवाई की जाए। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि एफआईआर का आदेश में आरोपियों की गिरफ्तार का आदेश नहीं है।

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