डेली संवाद, फिरोजपुर। Zira Liquor Factory: जीरा शराब फैक्ट्री (Zira Liquor Factory) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) से कुछ राहत मिली है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे एथेनॉल को फैक्ट्री से बाहर निकालने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को एथेनॉल निकालते समय पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।
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हाई कोर्ट ने इस काम को पूरा करने के लिए फैक्ट्री को एक हफ्ते का समय दिया है। आपको बता दे कि जीरा शराब फैक्ट्री के मालिकों द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कहा गया था कि फैक्ट्री में भारी मात्रा में एथेनॉल जमा है जो बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में उन्होंने पंजाब सरकार से इस इथेनॉल को बाहर निकालने की गुहार लगाई है, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है।
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पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का एक्साइज लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, ऐसे में माल निकालने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। लेकिन आज हाईकोर्ट ने फैक्ट्री में रखे एथेनॉल को बाहर निकालने की अनुमति फैक्ट्री को दे दी है।
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