डेली संवाद, चंडीगढ़। Kotkapura Golikand: कोटकपुरा गोलीकांड (Kotkapura Golikand) में सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले में बादल पिता-पुत्र के खिलाफ चालान पेश किया गया था, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल को राहत दे दी थी, लेकिन सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत को नामंजूर कर दिया है। विशेष जांच टीम ने बहस के दौरान अदालत को बताया कि सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल ने कोटकपुरा गोलीकांड की साजिश रची थी और जांच के दौरान यह बात सामने आई कि 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले बादल सरकार ने डेरा सच्चा की नियुक्ति की थी।
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सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने स्वांग रचने के मामले में क्लीन चिट देकर पंजाब में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर वोट लेने की कोशिश की। जांच दल ने कहा कि अगर प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो आशंका है कि इससे मुकदमे और उसके गवाहों पर असर पड़ेगा।
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