OROP: वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया बड़ा झटका

Daily Samvad
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Supreme-Court

डेली संवाद, नई दिल्ली। OROP: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension) को लेकर आज केंद्र को एक एहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध में केंद्र द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए जवाब को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

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कोर्ट ने सभी पेंशनरों का सभी बकाया फरवरी 2024 तक देने को कहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत केंद्र को 30 अप्रैल 2023 तक वन रैंक वन पेंशन के तहत योग्य पारिवारिक पेंशनरों और सशस्त्र बलों के वीरता विजेताओं को बकाया राशि देने को कहा है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि 30 जून 2023 तक 70 वर्ष से अधिक के योग्य पेंशनरों को बकाया दिया जाना चाहिए।

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शीर्ष न्यायालय ने शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 समान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैन्य कर्मियों को वन रैंक वन पेंशन के बकाया भुगतान पर केन्द्र के विचारों के बारे में केंद्र के सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

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