⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 244 शब्द|📅 21 Mar 2023
डेली संवाद, पंजाब। Kotkapura Golikand: कोटकपुरा गोलीकांड मामले में सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत दे दी है।

आपको बता दें कि कोटकपुरा गोलीकांड में कोर्ट का समन मिलने के बाद पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी है।
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इससे पहले फरीदकोट कोर्ट ने सुखबीर बादल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को नोटिस जारी कर 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। प्रकाश सिंह बादल को अग्रिम जमानत दे दी गई थी।
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