डेली संवाद, मोहाली। Punjab News: बंदी सिखों की रिहाई के लिए किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए है। पंजाब सरकार ने कहा कि जेल में बंद सिखों की रिहाई की मांग को लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों की मांगों को कानूनी मान कर देख रहे हैं। इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट रोड से बाढ़ के तालाब को हटा दिया गया है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ 90 फीसदी हड़ताल चंडीगढ़ में है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम खुद इस सड़क पर जाने से परहेज करने लगे हैं और अब आम लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि मांगों को पूरा करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सड़क जाम करना ठीक नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने सरकार को मोर्चा खत्म करने के लिए 11 अप्रैल तक का समय दिया है।
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चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि 8 फरवरी की घटना के बाद फिलहाल शांति है। वहां बैठे लोग भले ही खाना बना रहे हों, लेकिन उन्होंने बिजली के झटके लगाए हैं। हमने शहर की घेराबंदी कर दी है और धारा 144 लगा दी गई है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई उनका क्या हुआ। इस पर चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि अभी मामलों की जांच जारी है।