डेली संवाद चंडीगढ़। Adhaar-PAN Link: अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक (Aadhaar-Pan Linking) नहीं करवाया है तो परेशान होने की जरुरत नहीं हैं। अभी तक आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख अंत तक 31 मार्च, 2023 थी। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड धारकों को सहूलियत देते हुए पैन आधार लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
अब पैन कार्ड धारक 30 जून, 2023 तक पैन-आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो स्थायी खाता संख्या (PAN Card) इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपका पैन आधार लिंक (PAN and Aadhaar Link) नहीं होता है तो 1 जुलाई, 2023 से आपको सरकार को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आईटी विभाग ने 31 मार्च 2022 को पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया था।
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1 अप्रैल, 2022 और 30 जून, 2022 के बीच अपने पैन और आधार को लिंक करने वालों के लिए 500 शुल्क देना होगा। पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बाद में आईटी विभाग द्वारा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब पैन कार्डधारकों को आईटी डिपार्टमेंट ने इसमें ज्यादा समय देने के साथ पैन-आधार लिंक की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 कर दी है।
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अगर कोई पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) नहीं कराता है तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही पैन धारक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं, तो उनका पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से इनएक्टिव हो जाएगा। टैक्स चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए, आईटी विभाग ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
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