Atique Ahmed: उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत 3 को आजीवन कारावास

Daily Samvad
3 Min Read

डेली संवाद, उत्तर प्रदेश। Atique Ahmed: उमेश पाल (Umesh Pal) की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद (Atique Ahmed) को दोषी करार दे दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है।

2006 में हुए केस के अतीक सहित 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ (Ashraf) सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है।

ये भी पढ़ें: एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने Instagram पर LIVE होकर लगा ली फांसी, देखें VIDEO

MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने केस में अतीक के साथ ही शौकत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया गया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था। उनके साथ मारपीट भी हुई थी। 2006 में पुलिस में शिकायत के बाद यह मामला अदालत में चल रहा था।

ये भी पढ़ें: जालंधर कैंट के दलबदलू जगबीर बराड़ ने फिर से मारी पलटी

इसी मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जिन तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी हैं। वहीं, जिन्हें बरी किया गया है उनमें अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर हैं।

VIDEO- मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, देखें

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ #bhagwantmann #cmmann #punjabnews #bhagwantmaanupdates













728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *