डेली संवाद, चंडीगढ़। Manisha Gulati: राज्य सरकार द्वारा पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी (Manisha Gulati) को पद से हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मनीषा गुलाटी की याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि पंजाब सरकार के आदेशों को मनीषा गुलाटी ने दूसरी बार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें गुलाटी ने शासनादेशों में स्पष्ट नहीं होने सहित तकनीकी कारणों से राज्य सरकार के आदेशों को रद्द करने की मांग की। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
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गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने गुलाटी को पद से हटाने के फैसले को वापस लेने के लिए 15 फरवरी को हाईकोर्ट को सूचित किया था। हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया लेकिन पंजाब सरकार ने फिर से उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। पंजाब सरकार के इस आदेश में कारण स्पष्ट नहीं था और आदेश की वैधता को भी चुनौती दी गई थी।
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मनीषा गुलाटी ने कहा कि उनका कार्यकाल मार्च 2024 तक है, अगर उन्हें पहले हटाया जाता है तो सरकार को कारण बताना चाहिए। इससे पहले भी मनीषा गुलाटी को पंजाब सरकार ने आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और उस वक्त मनीषा गुलाटी हाईकोर्ट भी पहुंची थीं। कोर्ट का फैसला मनीषा गुलाटी के पक्ष में रहा और उन्होंने दोबारा आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था।
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