डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) से राहत मिल गयी है। ज्ञात हो कि चंडीगढ़ में जनवरी 2020 में दर्ज प्राथमिकी मामले में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ जिला अदालत में 19 मई तक सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है।
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आपको बता दें कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा किया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उस वक्त इसका विरोध किया था। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। उस समय चंडीगढ़ पुलिस ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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इसी मामले को रद्द करने की मांग को लेकर भगवंत मान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आज हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर 19 मई तक रोक लगा दी है। साथ ही मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
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