Anil Ambani: अनिल अंबानी को बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर रोक बरकार

Daily Samvad
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डेली संवाद, मुंबई। Anil Ambani: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) द्वारा ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) के तहत भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया है।

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बता दें आयकर विभाग ने 8अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को कथित रूप से दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर कर में 420 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसी साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने अदालत को बताया कि विभाग ने बाद में उनके मुवक्किल को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद अदालत ने मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी।

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