Oxfam Case: Oxfam India के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने दिए CBI जांच के आदेश

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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 226 शब्द|📅 06 Apr 2023

डेली संवाद, नई दिल्ली। Oxfam Case: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन किए जाने पर ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑक्सफैम इंडिया ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के लागू होने के बाद भी विदेशी अंशदान को विभिन्न संस्थाओं को हस्तांतरित करना जारी रखा था।

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यह नियम इस तरह के हस्तांतरण को बैन करता है। यह संशोधन 29 सितंबर, 2020 को लागू हुआ था। ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य दूसरे एनजीओ को फंड ट्रांसफर किया था। इसमें सीबीडीटी ने आईटी सर्वेक्षण किया जिसके दौरान पाए गए ईमेल से यह पता चला है।

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पता चला कि ऑक्सफैम इंडिया एफसीआरए, 2010 के प्रावधान को अन्य एफसीआरए-पंजीकृत संघों या लाभ परामर्श मार्ग के जरिए निधियों के माध्यम से रोकने की योजना बना रहा था। सीबीडीटी द्वारा आईटी सर्वेक्षण ने ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों और संस्थाओं की विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में भी उजागर किया है, जिन्होंने वर्षों से ऑक्सफैम इंडिया को उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया है।

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