डेली संवाद, नई दिल्ली। Manish Sisodia: दिल्ली आबकारी (Delhi Excise Policy) से नीति जुड़े Money Laundering मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट की अदालत ने ख़ारिज कर दी है। अदालत ने 18 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में अदालत ने जमानत याचिका खरिज कर दी थी। इस निर्णय को मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चिनौती जिसका निर्णय अभी बाकी है। यहां हम आपको बता दे कि मनीष सिसोदिया को Money Laundering मामले में ED ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में अभी तिहाड़ जेल में बंद है।
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शराब नीति से जुड़े घोटाले के CBI के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। CBI ने मंगवलार को राउज एवेन्य कोर्ट में पूरक चार्जशीट दायर की। शराब नीति घोटाला मामले में पहले बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यममंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया गया था। इससे पहले भी एक चार्जशीट नवंबर, 2022 में दायर की थी जिसमे उनका नाम शामिल नहीं था।