डेली संवाद, उत्तर प्रदेश। Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उसे दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यहां हम आपको बता दे कि मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है।
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यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यवसायी नंदकिशोर रंगुटा के अपहरण के बाद मुख्तार और अफजल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में अफजाल अंसारी, उसके भाई माफ़ी डॉन मुख्तार अंसारी और जीजे एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एजाजुल हक का निधन हो गया है।
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मामले की सुनवाई एक अप्रैल को पूरी हुई थी। पहले इस मामले पर फैसला 15 अप्रैल को आना था, लेकिन बाद में तारीख बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय सनेकुल ने 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। चुनावी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल को आरोपी बनाया गया था।