EPFO: ईपीएफओ ने हायर पेंशन आवेदन की समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई, इस दिन तक कर सकेंगे अप्लाई

Daily Samvad
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

डेली संवाद, चंडीगढ़। EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) सदस्यों को अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब योग्य ईपीएस सदस्य हायर पेंशन के लिए 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन के मोर्चे पर कई समस्याओं और स्पष्टीकरण न मिलने से परेशान थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है।

ये भी पढ़ें: कौन हैं बृजभूषण सिंह? BJP के लिए जरूरी या फिर मजबूरी?

आपको बता दें कि बीते दिन ईपीएस सदस्यों की मांग पर ईपीएफ बोर्ड में पब्लिक सेक्टर के प्रतिनिधि अतुल सोबती ने सेंट्रल पीएफ कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर डेडलाइन आगे बढ़ाने को कहा था। ईपीएफओ ने हायर पेंशन आवेदन के लिए दूसरी बार डेडलाइन बढ़ाई है। इससे पहले आवेदन की तिथि 3 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 3 मई 2023 किया गया था और अब इसे 26 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

ये भी पढ़ें: पंजाब में GST चोरी क्यों करते हैं कारोबारी

बता दें कि सबसे पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख 4 नवंबर 2022 से चार महीने की समयसीमा तय की थी जो 3 मार्च 2023 थी। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में देरी हुई। क्योंकि, पात्र सदस्यों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 20 फरवरी को डेडलाइन खत्म होने से कुछ दिन पहले आई थी।

पास्टर अंकुर नरूला के घर इनकम टैक्स की छापेमारी में क्या मिला? देखें VIDEO















Share This Article
Follow:
महाबीर जायसवाल, डेली संवाद ऑनलाइन में चीफ एडिटर हैं। वे राजनीति, अपराध, देश-दुनिया की खबरों पर दमदार पकड़ रखते हैं। वह 9 सालों से अधिक समय से Daily Samvad (Digital) में चीफ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता करियर की शुरुआत क्राइम की खबरों से की, जबकि उनके पास, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में रिपोर्टिंग से लेकर एडिटर तक 25 साल से अधिक पत्रकारिता का अनुभव है। उन्होंने इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से मास कॉम्यूनिकेशन, बीए और एमए की डिग्री हासिल की है।
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *