डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बठिंडा देहात के विधायक अमित रतन को लेकर खबर सामने आ रही है। खबर है कि विधायक अमित रतन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) से कोई राहत नहीं मिली है। नियमित जमानत पर कुछ देर चली सुनवाई के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमित रतन को बिना कोई राहत दिए सुनवाई 18 मई तक स्थगित कर दी है।
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यहां हम आपको बता दे कि विधायक अमित रतन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ था। विधायक पर आरोप था कि उसने एक सरपंच से चार लाख रुपये की रिश्वत ली थी। जिस मामले में विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल, महिला सरपंच के पति ने विजिलेंस में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया था।
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इसके बाद बठिंडा के सर्किट हाउस की पार्किंग से उसके करीबी को चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले में अमित रतन को भी गिरफ्तार किया गया था। बठिंडा की अदालत ने 11 अप्रैल को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब अमित रतन ने हाईकोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई है।