Imran Khan: इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में बड़ी राहत, HC ने कहा- किसी भी मामले में 17 मई तक ना हो गिरफ्तारी

Daily Samvad
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डेली संवाद, इस्लामाबाद। Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाई कोर्ट ने उन्हें दो सप्ताह के लिए जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में 17 मई तक खान की गिरफ्तारी ना हो।

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सुनवाई कोर्ट रूम नंबर 3 में की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान PTI के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। इमरान खान की केस की सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच मौजूद थी। इमरान खान सुनवाई के पहले पुलिस लाइन्स में मौजूद थे। उन्हें भारी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद कोर्ट पहुंचाया गया था।

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इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया था। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। इमरान खान ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ भी हो जाए देश नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा देश है, ये मेरी आर्मी है, ये मेरे लोग हैं।

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