2000 Note Exchange: 2000 रुपए का नोट देने पर स्कूटी से वापस निकाल लिया पैट्रोल, जमकर हंगामा

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर/लखनऊ। 2000 Note Exchange: देश भर में आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। खबर है कि पैट्रोल पंप मालिकों ने 2000 रुपए के नोट लेने से मना कर दिया है। पंजाब के जालंधर समेत कई शहरों में पैट्रोल पंप पर 2000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश के जालौन से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है।

आरबीआई (RBI) ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके 3 दिन बाद यानी आज से देशभर के बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक SBI ब्रांच में नोट बदलने के लिए लोगों से आईडी मांगी गई। इसको लेकर कर्मचारियों और लोगों में विवाद हो गया। हालांकि, उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद आईडी लेना बंद कर दिया गया। मामला गोमतीनगर के विजयंत खंड ब्रांच का है।

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उधर, यूपी के जालौन में एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने 2 हजार का नोट देने पर स्कूटी से पेट्रोल वापस निकाल लिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं, नोएडा के एक पेट्रोल पंप ने नोटिस लगाया है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए से ज्यादा की खरीद पर ही 2 हजार का नोट लिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर 50/100 रुपए की खरीद पर दो हजार के नोट नहीं लिए जाएंगे।

उधर, पंजाब के जालंधर, अमृतसर, लुधियाना समेत बड़े शहरों में पैट्रोल पंप व अन्य जगहों पर 2000 रुपए के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। इसकी शिकायतें भी पहुंच रही हैं। 2000 रुपए के नोट न लिए जाने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों कहा है कि पैट्रोल पंप के मालिक मनमानी कर रहे हैं।

यूपी के नोएडा में करीब 570 बैंक शाखाओं में काउंटर बनाकर नोट बदलने की व्यवस्था की गई है। उधर, पेट्रोल पंप पर संचालकों ने नोटिस लगाया है। इसमें लिखा- RBI के निर्देशानुसार, 30 तारीख तक 2000 हजार के नोट केवल 2000 रुपए अथवा अधिक की खरीद पर ही स्वीकार्य हैं। करेंसी को बदले जाने का प्रावधान बैंकों तक ही सीमित है। पेट्रोल पंप पर 50/100 रुपए की खरीद पर भुगतान दो हजार के नोट से स्वीकार्य नहीं किया जा सकेगा।

SBI में नहीं लगेगा ID प्रूफ

2000 के नोटों को बदलने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। SBI ने सर्कुलेशन जारी करके यह साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी ID प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अन्य प्राइवेट बैंक विचार कर रहे हैं कि नोटों को बदलने के लिए आधार या कोई भी एक पहचान पत्र को लगाया जाए।

नोट बदलने-डिपॉजिट करने की यह है प्रक्रिया

  • 2000 का नोट बदलने के लिए आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं।
  • अगर आप नोट बदलना चाहते हैं तो, बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है।
  • एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही एक्सचेंज किए जा सकते हैं।
  • 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं।
  • अगर बैंक में अकाउंट है तो नोट डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं।
  • बस स्लिप भरकर जितने चाहे उतने नोट डिपॉजिट कर सकते हैं।
  • RBI ने नोट बदलने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की है।

परेशानी दूर करेंगे

RBI ने सोमवार को एक ओर गाइडलाइन जारी की थी। इसमें बैंकों से कहा गया कि गर्मी को देखते हुए वो लोगों के लिए छायादार जगहों और पानी का इंतजाम करें। कितने नोट बदले गए और कितने जमा किए गए, इसका रोजाना हिसाब रखें।

शक्तिकांत दास ने कहा, ‘जो भी परेशानी आएगी, उसे हम दूर करेंगे। हम भी बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत ही हमने 2000 के नोट सर्कुलेशन से हटाने का काम शुरू किया है।

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पहले भी दुकान में लोग 2000 के नोट नहीं लेते थे। हमारे ऐलान के बाद यह शायद और बढ़ गया है। हमने कहा था कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा। आप 2000 के नोटों से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास आ जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे।’

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