GST News: पंजाब में इंडस्ट्री व व्यापारिक संस्थानों के बाहर फर्म का नाम व GST नंबर लिखना अनिवार्य, नहीं तो लगेगा 50,000 का जुर्माना

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर। GST News: पंजाब में करोड़ों रुपए की हो रही जीएसटी (GST) चोरी और बोगस बिलिंग (Bogus Billing) को रोकने के लिए जीएसटी विभाग (GST Department) ने बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और कारोबार करने वाले लोगों को अपने दुकान या संस्थान के बाहर फर्म का नाम और उस पर जीएसटी नंबर लिखना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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उधर, जीएसटी विभाग ने बोगस फर्म को बेनकाब करने के लिए इंडस्ट्री व ट्रेडर्स पर सर्वे करना शुरू कर दिया है। विभाग ने इसे लेकर कहा है कि ये सिर्फ एक सर्वे है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल, अभी विभाग के कर्मचारी उद्यमियों, ट्रेडर्स व दुकानदारों को जागरुक कर रहे हैं कि वे अपनी जीएसटी नंबर बोर्ड पर डिस्पले करें।

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विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिस संस्थान या दुकान या व्यापारिक कारोबार करने वाले संस्थानों के बाहर फर्म का बोर्ड और उस पर जीएसटी नंबर लिखा न मिला तो आने वाले दिनों में संबंधित संस्थान से 50 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

ट्रैडर्स और कारोबारियों को ये करना होगा

  • इंडस्ट्री, व्यापारिक संस्थानों के बाहर GST नंबर, फर्म का नाम, पता लिखना अनिवार्य होगा
  • जीएसटी प्रमाणपत्र इंडस्ट्री में रखना होगा, कभी भी जीएसटी विभाग जांच करने के लिए पहुंच सकता है
  • जिसके नाम और जगह पर इंडस्ट्री चल रही है , जीएसटी सर्टिफिकेट में अपडेट होना चाहिए
  • इंडस्ट्री के पास खरीद व बिक्री के बिल होने चाहिए
  • इंडस्ट्री, फर्म, दुकान किसी किराये पर है तो उसका करंट किरायानामा की कापी होनी चाहिए
  • अगर दस्तावेज कम होते है, या दस्तावेज है ही नहीं, तो विभागीय कार्रवाई के दौरान पचास हजार की पेनाल्टी कर सकती है
  • इंडस्ट्री व फर्म किसी अन्य जगह पर चल रही है। सर्टिफिकेट किसी ओर जगह का है तो इंडस्ट्री को बोगस करार कर दिया जाएगा, विभाग जीएसटी नंबर बंद कर देगा

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