डेली संवाद, जालंधर। Latifpura Jalandhar: पिछले साल जालंधर के लतीफपुरा में मान सरकार के आदेश पर पुनर्वास योजना के तहत हटाए गए अवैध अतिक्रमणों के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अनुसार आवेदक किसी एक फ्लैट को चुनने के लिए स्वतंत्र है या उनकी पसंद के अनुसार प्लॉट दिए जा रहे हैं।
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जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जगतार सिंह संघेड़ा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशानुसार मोहल्ला लतीफपुरा की संशोधित पुनर्वास योजना के तहत आवेदन जमा करने की तिथि 15 दिन और बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस पुनर्वास योजना को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मुख्यमंत्री मान के निर्देशानुसार लाभार्थियों को बीबी भानी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट या सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन में प्लॉट चुनने की छूट दी जा रही है।
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 15 दिनों के भीतर मोहल्ला लतीफपुरा में निवास प्रमाण के रूप में बिजली/पानी बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ आवेदन पत्र जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कार्यालय या जालंधर के डीसी कार्यालय में जमा करना होगा। इस अनुरोध पत्र में उन्हें यह भी बताना होगा कि वे बीबी भानी कॉम्प्लेक्स में फ्लैट या सूर्य एन्क्लेव एक्सटेंशन में 50 वर्ग गज का प्लॉट लेना चाहते हैं।
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