डेली संवाद, नई दिल्ली। Manish Sisodia: दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Excise Scam) के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिक को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल मनीष सिसोदिया से दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लोए याचिका डाली थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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CBI के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं और वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम आपको जमानत नहीं दे सकते। बता दे कि इससे पहले ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जामनत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
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हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा- सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
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