डेली संवाद, चंडीगढ़। World No Tobacco Day: केंद्र सरकार ने बुधवार को तंबाकू उत्पादों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक OTT प्लेटफार्म पर कोई भी कंटेंट दिखाने से पहले कार्यक्रम के शुरू और बीच में तंबाकू को लेकर चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा।
इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा की अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त बनती कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
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अधिसूचना में कहा गया है कि OTT प्लेटफार्म को तंबाकू के खिलाफ कानूनी चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि अभी तक देश में फिल्मों या टीवी शोज में इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म को लेकर कोई ठोस दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे।
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अब नए आदेश के मुताबिक तंबाकू से जुड़ी कानूनी चेतावनी को कार्यक्रम के शुरू और बीच में प्रदर्शित करना होगा। सरकार को OTT प्लेटफॉर्म पर पेश किए जा रहे कंटेंट में तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से जुड़ी चेतावनियों को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है।
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