Punjab News: पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार को बड़ी राहत, पुलिस अब सीधे नहीं कर पाएगी गिरफ्तार

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को बरजिंदर सिंह हमदर्द को गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं।

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डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने जंग-ए-आजादी मेमोरियल की चल रही जांच को रोकने व सीबीआई से उसकी जांच करवाने की मांग भी रखी थी। इसमें उन्होंने पंजाब सरकार व मुख्यमंत्री भगवंत मान को पार्टी बनाया। 250 पन्नों की याचिका में डॉ. हमदर्द ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें जानबूझ कर निशाना बनाने की भी बात कही।

क्या है मामला

वरिष्ठ पत्रकार बरजिंदर सिंह हमदर्द को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो सम्मन जारी कर चुकी है। जालंधर से 18 किमी दूर जंग-ए-आजादी स्मारक को बनाते समय फंड्स के प्रयोग की विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रहा है। खासबात है कि यह स्मारक भाजपा-अकाली सरकार के समय बना था और यह पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल का ड्रीम प्रोजेक्ट था।

विजिलेंस ब्यूरो जालंधर रेंज ने इसी साल मार्च महीने में इस प्रोजेक्ट को लेकर जांच शुरू की थी। शिकायत है कि इस प्रोजेक्ट को बनाते समय फंड का मिस-यूज हुआ। जिसके लिए कुछ समय पहले प्रबंध समिति के सचिव लखविंदर सिंह जौहल को भी तलब किया गया था। इस प्रोजेक्ट का बजट 315 करोड़ रुपए था।

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इस जांच में विजिलेंस ब्यूरो ने 2014-2016 में इसके निर्माण के दौरान कितने पैसे पास किए गए थे, पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहां किया गया, इससे संबंधित तथ्यों की जांच विजिलेंस ब्यूरो कर रही है। इसके अलावा, जिन अधिकारियों की देखरेख में पैसे आवंटित और इस्तेमाल किया गया, उनसे भी विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

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