Bike Taxi Banned: नहीं चलेंगी Ola, Uber और Rapido बाइक टैक्सी, SC ने लगाई रोक

Daily Samvad
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 262 शब्द|📅 12 Jun 2023

डेली संवाद, नई दिल्ली। Bike Taxi Banned: दिल्ली में Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कैब एग्रीगेटर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान Uber के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में बाइक सर्विस के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कोई रोक नहीं है। Uber के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक दोपहिया वाहन का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

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वकील की इन दलीलों पर कोर्ट ने पूछा कि बाइक टैक्सी चलाने के दौरान अगर किसी तरह का हादसा होता है तो क्या इसका कोई इंश्योरेंस दिया जाता है। इस पर उबर की ओर से कहा गया कि उबर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में 35 हजार से ज्यादा ड्राइव हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। जो लोग बाइक चला रहे हैं साथ ही जो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

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