Punjab News: अनुसूचित जाति का जाली सर्टिफिकेट किया रद्द, लिए लाभ होंगे वापिस- डॉ. बलजीत कौर

Daily Samvad
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Social Security, Women and Child Development Minister, Dr. Baljit Kaur

डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अरविन्द कुमार पुत्र सुदामा सिंह मकान नं. 3, औंकार नगर, फगवाड़ा, ज़िला कपूरथला के निवासी का जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पंजाब सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय सक्रूटनी कमेटी द्वारा रद्द किया गया है।

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अधिक ज्यादा जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राजेश कुमार मेहरा, गाँव और डाकख़ाना लखनपाल, ज़िला जालंधर की तरफ से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि मकान नं. 3, औंकार नगर, फगवाड़ा, ज़िला कपूरथला के निवासी अरविन्द कुमार (भोया) जाति से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।

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जबकि यह भोया जाति पंजाब राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि विभाग की तरफ से इस केस की जांच करने के बाद अरविन्द कुमार का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि हुई है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हमारे विभाग की तरफ से डिप्टी कमिश्नर, कपूरथला को पत्र लिख कर अरविन्द कुमार के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 98 तारीख़ 01. 02. 1989 को रद्द करने और ज़ब्त करने की विनती की है और यदि सम्बन्धित की तरफ से एस. सी. सर्टिफिकेट का लाभ लिया गया है तो वह भी वापस लिया जाए।

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