डेली संवाद, राजस्थान। Government Jobs: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पदों पर भर्ती निकाली है।
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इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने पे मैट्रिक्स-10 के अनुसार 44 हजार रुपए से लेकर 69 हजार 200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी।
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इसके साथ ही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। वहीं आरक्षित श्रेणी को 40 साल से ज्यादा का होने पर भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की छूट दी जाएगी।
योग्यता
- भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा शामिल कोई भी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान को विश्वविद्यालय की डिग्री माना जाएगा।
- इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रण में डीओईएसीसी “ओ” या (एनआईईएलआईटी) द्वारा आयोजित
- कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (C.O.Pro.) / डेटा तैयारी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (D.P.C.So.) प्रमाण पत्र राष्ट्रीय / राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद योजना के तहत आयोजित किया जाता है।
- भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री / डिप्लोमा।
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स / सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।
- वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा संचालित राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट कोर्स हो।
- देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
आयु सीमा में छूट के नियम
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष – 5 साल
सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला- 5 साल
राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला- 10 साल