डेली संवाद, चंडीगढ़। LPG Cylinder: केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसे 5 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 15 फीसदी कर दिया गया है। इसके ऊपर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AICD) भी लगाया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के आयात पर 15% का कृषि उपकर लगाया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू ग्राहकों को बेची जाने वाली एलपीजी के आयात पर सीमा शुल्क शून्य होगा। हालाँकि, अन्य आयातकों और घरेलू रसोई गैस का आयात करने वाले आयातकों के लिए मूल सीमा शुल्क की दर 15 प्रतिशत रहेगी।
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हालाँकि, इसके साथ एक राहत यह है कि सरकार ने फैसला किया है कि तरल प्रोपेन, तरल ब्यूटेन और तरल प्रोपेन के साथ तरल ब्यूटेन के मिश्रण पर कोई मूल सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की खबर है।
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पेट्रोलियम विभाग और कर अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से घरेलू ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी और आयात की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रसोई गैस या एलपीजी के उत्पादन की कमी है और देश इसके आयात के लिए सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भर है।
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