डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: पंजाब में करीब 20 हजार कालोनियां अवैध है। इन अवैध कालोनियों में सरकार ने रजिस्ट्री बंद करवा दी है। रजिस्ट्री तभी संभव है, जब इन कालोनियों के प्लाट का नगर निगम या संबंधित विभाग उन्हें एनओसी जारी करे। एनओसी बंद होने के कारण इन 20 हजार कालोनियों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।
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पंजाब कॉलोनाइजर एंड बिल्डर एसोसिएशन की जालंधर यूनिट के प्रधान मेजर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग की है कि 20 हजार कालोनियों की फीस जमा करवा कर इन्हें रेगुलराइज किया जाए, जिससे इन कालोनियों में रह रहे लगभग 10 लाख लोगों की दिक्कतें दूर हो सके।
प्रधान मेजर सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह को सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि अक्टूबर 2018 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत जिन कॉलोनाइजर ने अपनी कॉलोनियों को मंजूर करवाने के लिए आवेदन किए हैं, उन सभी को मजूरी दी जाए। इसमें नियमानुसार 10 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत फीस भी जमा की है।
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स्थानीय निकाय मंत्री से मिले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इन कॉलोनी के प्लाट होल्डर्स को के प्लाटों की एनओसी लेने में रुकावट खड़ी न की जाए। इस मौके पर एसोसिएशन के जीएस लांबा, मेजर सिंह, पंकज सूद, रजनीश खन्ना, ओम प्रकाश ने कहा कि कालोनी की मंजूरी के लिए पहली किस्त के रूप में 50 प्रतिशत फीस लेने के बाद बकाया 50 प्रतिशत फीस तीन किश्तों में ली जा सकती है।
मेजर सिंह के मुताबिक इससे सरकार को भी रेवेन्यू मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों में अवैध कॉलोनियों विकसित होने से रोकने के लिए नई कॉलोनियों को डेवलप करने के लिए 2 एकड़ तक में ही मंजरी मिले। इसमें पांच एकड़ की शर्त को खत्म किया जाए। स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस मसले पर जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से मीटिंग करवाई जाएगी।
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