डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पटवारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पटवारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार के फैसले को गलत बताया है। दरअसल, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले साल 6 जुलाई को घोषणा की थी कि अब पंजाब में पटवारियों की ट्रेनिंग का समय डेढ़ साल नहीं बल्कि एक साल होगा।
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पटवारियों को प्रशिक्षण के समय से ही वेतन दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक पटवारी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 26 मई 2023 से पहले नियुक्त पटवारियों की एक साल की ट्रेनिंग को अवैध करार दिया था। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने फैसले में कहा कि 1966 के नियमों के मुताबिक पटवारियों को अपना प्रशिक्षण पूरा करना होगा।
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यदि नियुक्ति के बाद पटवारियों को वेतन दिया गया है तो उसे प्रशिक्षण वजीफा के बाद पुनः निर्धारित किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका दायर करने वाला पटवारी पहले नियुक्त था, इसलिए उसे नौकरी में वरिष्ठता दी जानी चाहिए।
डेढ़ साल की ट्रेनिंग के बाद नियुक्त हुए पटवारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने डेढ़ साल की ट्रेनिंग ली है, जबकि उसके बाद नियुक्त हुए पटवारियों को एक साल की ट्रेनिंग दी गई थी।