डेली संवाद, राजस्थान। Protest: अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी की डेड बॉडी को रखकर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पास किया है जिसमे अगर कोई भी व्यक्ति किसी के शव को रखकर प्रदर्शन करता है तो उसको सजा मिलेगी।
ये भी पढ़ें: जुआ खेलते जालंधर के मशहूर पैलेस का मालिक गिरफ्तार
इस बिल का नाम ‘राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक’ रखा गया है। इसमें अगर इसमें मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करने पर 2 साल से 5 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस विधेयक का विरोध किया है। आपको बता दे कि इस बिल को पास करने का मकसद है कि कोई भी मृतक व्यक्ति संस्कार से वंचित न रहे।
ये भी पढ़ें: पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर पुलिस कस्टडी से फरार
यहां हम आपको बता दे कि इस बिल के अनुसार, यदि मृतक के परिजन, नेता या परिवार के आलावा कोई अन्य व्यक्ति मृतक के शरीर का इस्तेमाल धरने या प्रदर्शन के लिए करता है, तो उसे 2 साल की सजा हो सकती हैं। अगर मृतक के परिवार के सदस्य मृतक का शरीर लेने से इनकार करते हैं, तो उसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान है।
VIDEO- नूरां सिस्टर्स ने लूट ली महफिल | अली… अली … पर सब को झुमाया






