डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग की सेवाओं को और सुचारू बनाने के उद्धेश्य से ट्रांसपोर्ट मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ (आरटीएज़) के अधिकार क्षेत्रों के अधीन कार्यो को पुन:निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि पटियाला, जालंधर, फिऱोज़पुर और बठिंडा में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के कार्यालयों के गठन उपरांत स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा पंजाब मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम 122(2) और मोटर वाहन एक्ट-1988 की धारा 68(2)(i) और 68(5) के तहत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉर्टीज़ को उनके अधिकार क्षेत्रों में करने-योग्य विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं।
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उन्होंने कहा कि अब से रूटों की समय-सारणी बनाने और मंज़ूरी देने, स्टेज कैरिज परमिट रिन्यू करने, परमिटों के तबादले, वाहनों की तब्दीली, अस्थायी पर्मिट देने, स्टेज कैरिज परमिटों के काउन्टर-साइन, परमिटों की कल्बिंग, बसों की साधारण से एचवीएसी और एचवीएसी से साधारण में तब्दीली संबंधी कार्य रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरटीज़ द्वारा किए जाएंगे।
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ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सचिव रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरटी द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधिकार क्षेत्र में और मोटर वाहन एक्ट-1988 व इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को कार्यों के वितरण का उद्धेश्य क्षेत्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट विभाग संबंधी मामलों में और अधिक कुशलता तथा जवाबदेही यकीनी बनाना है।