डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के समूह डिप्टी कमिश्नरों को सरकार के सिविल पदों एवं सेवाओं और केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में दाखि़ले के लिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) को आमदन और संपत्ति का सर्टिफिकेट जारी करने सम्बन्धी हिदायतें जारी की हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि कई व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करके आमदन और संपत्ति सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अयोग्य भाव ग़ैर-पात्र व्यक्तियों द्वारा आमदन और संपत्ति सर्टिफिकेट को जारी करवाने को गंभीरता से लिया गया है।
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा यह फ़ैसला किया गया है कि सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी द्वारा आमदन और संपत्ति सर्टिफिकेट को हिदायतें तारीख़ 14/05/2019 और 15/07/2019 के उपबंधों के अनुसार मुकम्मल पूर्व पड़ताल के उपरांत ही जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में ऐसा कोई केस उनके संज्ञान में आता है, तो आमदन और संपत्ति सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तथ्यों को वैरीफायी करने वाले कर्मचारी/व्यक्ति के विरुद्ध विभागी/फौजदारी एैक्शन लिया जाएगा।
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इसके अलावा जिस व्यक्ति द्वारा आमदन और संपत्ति सर्टिफिकेट गलत तथ्यों के आधार पर बनवाए गए हैं, उनके विरुद्ध भी फ़ौजदारी कार्यवाही आरंभ की जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सिविल पदों एवं सेवाओं में लागू 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के पत्र नं: 1/16/2019-रस/116, तारीख़ 14/05/2019 और नं:1/16/2019-रस/1523189/1, तारीख़ 15/07/2019 के द्वारा आमदन और संपत्ति का सर्टिफिकेट जारी करने सम्बन्धी विस्तारपूर्वक हिदायतें जारी की गई हैं।