Live in Relationship: नाबालिग लड़की-लड़का ने लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, पढ़ें कोर्ट का फैसला

Daily Samvad
1 Min Read

डेली संवाद, प्रयागराज। Live in Relationship: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल दो बालिग ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।

ये भी पढ़ें : महिला को पीटने-कपड़ा फाड़ने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ FIR दर्ज

लेकिन दोनों में से कोई भी एक नाबालिग हो, तो लिव-इन मान्य नहीं है। ऐसे मामले में जोड़े को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर संरक्षण दिया गया, तो यह कानून और समाज के खिलाफ होगा।

ये भी पढ़ें: जुआ खेलते जालंधर के मशहूर पैलेस का मालिक गिरफ्तार

कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को बालिग यानी 18 साल की आयु होनी चाहिए। हालांकि वह विवाह योग्य आयु यानी 21 साल का नहीं हो सकता है। मामले में लड़की 19 साल और लड़का 17 साल का था। जिसे आयु निर्धारण के आधार पर कोर्ट ने इस लिव इन रिलेशनशिप को अवैध माना। साथ ही मामले में FIR निरस्त करने से इनकार कर दिया।

VIDEO- मणिपुर घटना पर नीटू शटरांवाला गुस्से में, बोला – काश मैं PM होता तो दरिंदों को सूली पर लटका देता

Manipur घटना पर नीटू शटरांवाला शर्मिंदा है  Daily Samvad










728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *