Live in Relationship: नाबालिग लड़की-लड़का ने लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, पढ़ें कोर्ट का फैसला

Daily Samvad
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डेली संवाद, प्रयागराज। Live in Relationship: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल दो बालिग ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।

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लेकिन दोनों में से कोई भी एक नाबालिग हो, तो लिव-इन मान्य नहीं है। ऐसे मामले में जोड़े को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर संरक्षण दिया गया, तो यह कानून और समाज के खिलाफ होगा।

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कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को बालिग यानी 18 साल की आयु होनी चाहिए। हालांकि वह विवाह योग्य आयु यानी 21 साल का नहीं हो सकता है। मामले में लड़की 19 साल और लड़का 17 साल का था। जिसे आयु निर्धारण के आधार पर कोर्ट ने इस लिव इन रिलेशनशिप को अवैध माना। साथ ही मामले में FIR निरस्त करने से इनकार कर दिया।

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