Monsoon Session: शादियों में फिजूलखर्ची पर लगेगी सख्ती से लगाम! लोकसभा में बिल पेश

Daily Samvad
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 318 शब्द|📅 05 Aug 2023

डेली संवाद, नई दिल्ली। Monsoon Session: लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जो फिजूलखर्ची को रोकने के लिए नवविवाहित जोड़ों को उपहारों पर खर्च की जाने वाली राशि और आमंत्रित मेहमानों की संख्या और व्यंजनों पर खर्च की जाने वाली राशि को सीमित कर सकता है। विधेयक का नाम ‘विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय निवारण विधेयक 2020’ है।

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इसमें यह भी प्रावधान है कि फालतू उपहारों पर पैसा खर्च करने के बजाय गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों या समाज के कमजोर वर्गों या सामाजिक सेवा कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को दान दिया जाना चाहिए। जनवरी 2020 में कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल द्वारा पेश किया गया प्राइवेट मेंबर बिल शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया।

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य फालतू विवाह की संस्कृति को समाप्त करना है, जो विशेष रूप से दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डालती है। बिल के पीछे का तर्क बताते हुए जसबीर सिंह गिल ने कहा, ”मैंने ऐसी कई घटनाएं सुनी हैं कि कैसे लोगों को अरेंज मैरिज करने के लिए अपने प्लॉट, संपत्तियां बेचनी पड़ीं और बैंक से लोन लेना पड़ा।

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विवाह पर फिजूलखर्ची को कम करने से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि लड़कियों को अब बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा। ‘बिल में प्रावधान है कि शादी में आमंत्रित मेहमानों की संख्या दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवारों से 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए; उपयोग किए जाने वाले व्यंजनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए; और उपहारों का मूल्य 2,500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

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