GST Bill: ऑनलाइन गेम्स पर 28% टैक्स को मंजूरी, 2 GST संशोधन बिल लोकसभा में पास

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। GST Bill: ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी पूरी होने वाली है। इसके लिए लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर में दो अहम बदलावों को मंजूरी दे दी है। आपको बता दे कि केंद्रीय कैबिनेट पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में दो संशोधन विधेयक पारित किए गए।

वे दो बिल हैं केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और समेकित माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023। इससे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग क्लबों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी।

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इससे पहले, जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा CGST और IGST कानूनों में संशोधन को मंजूरी दिए जाने के बाद दोनों विधेयक संसद में पेश किए गए। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने 2 अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के मामलों में कराधान पर स्पष्टता लाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन की सिफारिश की थी।

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जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद प्रस्तावित संशोधन कानून बन जाएंगे। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा था कि CGST और IGST संशोधन को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। संसद में मंजूरी के बाद सभी राज्य अपने विधानसभाओं में राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित करेंगे।

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