डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax Return: देश में जिन लोगों की आय कर (Income Tax) योग्य है उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की भी एक तय तारीख होती है। लोगों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कमाई का खुलासा करना था और 31 जुलाई 2023 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना था।
देश के करोड़ों लोगों ने 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया। हालांकि, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस तय तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है। ऐसे में उन लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर लोगों की आय सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें लेट फीस के तौर पर जुर्माना देना होगा।
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ऐसे लोग अगर लेट फीस के साथ 31 जुलाई 2023 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसे में लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों के लिए देर से फाइलिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
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वहीं जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माना 1000 रुपये है। वहीं, अगर आईटीआर 31 दिसंबर 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो जुर्माने की रकम बढ़ भी सकती है। अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
नियत तारीख तक रिटर्न दाखिल करने में विफलता, यदि कर देय है, तो रिटर्न दाखिल होने तक प्रति माह 1% अतिरिक्त ब्याज लगेगा। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 तक दाखिल किए गए अपडेटेड रिटर्न पर 25% अतिरिक्त टैक्स और उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक 50% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
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