RBI: जानिए कब तक 2,000 रुपये के नोट को बैंक जाकर बदलवा सकते हैं

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलर से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके लिए बैंक ने 30 सितंबर 2023 तक 2,000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने का समय भी दिया था। 30 सितंबर से पहले तक यह नोट वैध रूप से काम करेंगे।

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आरबीआई ने लोगों को नोट एक्सचेंज करने या फिर जमा करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया है। लोगों को नोट एक्सचेंज या फिर जमा करने में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए बैंक ने दिशा-निर्देश भी जारी किये थे। आइए, जानते हैं कि 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्या है?

2,000 नोट एक्सचेंज करने का प्रोसेस

  • अगर आपके पास 2,000 रुपये के नोट हैं तो आपको अपने आस-पास के किसी भी बैंक के ब्रांच जाना होगा।
  • इसके बाद आप वहीं 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज करने के लिए एक फॉर्म फिल करें।
  • अब आप फॉर्म के साथ 2,000 रुपये के नोट को जमा कर दें।
  • कई बैंकों में इसका प्रोसेस अलग हो सकता है।

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केंद्रीय बैंक ने 2,000 रुपये के एक्सचेंज लिमिट भी तय की है। बैंक के अनुसार एक व्यक्ति दिन में केवल 20,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2,000 रुपये के नोट जमा करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है।

बैंक हॉलिडे

सितंबर महीने में करीब 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको बैंक जाने से पहले एक बार बैंक हॉलिडे लिस्ट को जरूर चेक करना चाहिए। केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट में देश के विभिन्न राज्यों में रविवार, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार सहित 16 दिन तक बैंक बंद रहेंगे।

इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी जी-20 सम्मेलन की वजह से 8 सितंबर 2023 को बैंक बंद रहेंगे। 8 सितंबर, 9 सितंबर,10 सितंबर को पूरी दिल्ली के स्कूल-कॉलेज,मॉल दुकानें बंद रहेंगे।

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