डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax Rules: नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब देश में नौकरीपेशा लोगों के लिए नया नियम आ गया है। इसके लागू होने के बाद वेतनभोगी वर्ग की आंतरिक सैलरी बढ़ जाएगी। बता दे कि राहत की खबर आयकर विभाग (Income Tax Department) से आई है।
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आयकर विभाग ने कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को किराया-मुक्त आवास देने के नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इससे कर्मचारियों की तक होम सैलरी बढ़ जाएगी जिससे की कर्मचारी अधिक बचत कर सकेंगे।
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आपको बता दे कि किराया मुक्त आवास से जुड़े नियमों में बदलाव 1 सितंबर से लागू हो गया है। CBDT के अनुसार कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, जो कंपनी के स्वामित्व वाले घरों में रहते हैं। अब उनकी सैलरी वैल्यूएशन में बदलाव हुआ है।
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नए नियमों के मुताबिक जहां कर्मचारियों को कंपनी की ओर से साधारण आवास की सुविधा दी गई है। ऐसे आवास का स्वामित्व कंपनी के पास ही होता है। इसकी कीमत अब अलग होगी।
अब उन शहरी क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक है, वेतन का 10% एचआरए है। (House Rental Allowance) दिया जाएगा जबकि पहले यह 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख की आबादी वाले शहरों में वेतन के 15% के बराबर था।