Fake Encounter Case: फर्जी एनकाउंटर मामले में 31 साल बाद CBI कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा

Daily Samvad
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डेली संवाद, मोहाली। Fake Encounter Case: फर्जी मुठभेड़ मामले में आज सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दे कि 31 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारियों को उम्रकैद और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक ये सजा 1992 के झूठे पुलिस एनकाउंटर में सुनाई गई है। कोर्ट ने तीन पूर्व पुलिस अधिकारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 31 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें साजिश, हत्या का दोषी ठहराया है।

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कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए अमृतसर के तीन तत्कालीन पुलिसकर्मियों इंस्पेक्टर धर्म सिंह, एएसआई सुरिंदर सिंह व गुरदेव सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बता दे कि साल 1992 में तीन युवकों हरजीत सिंह, लखविंदर सिंह और जसपिंदर सिंह का 9 पुलिसकर्मियों ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया था।

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इस मामले में CBI द्वारा 57 गवाहों को रखा गया था और 9 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन इन 31 सालों में जहां 5 आरोपियों की मौत हो गई, वहीं 27 गवाह भी नहीं रहे। अप्रैल 1992 में अमृतसर जिले के तहत ठठिया बस स्टैंड से स्थानीय पुलिस ने हरजीत सिंह को उठाया था।

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इसके 14 दिन बाद पुलिस ने 2 अन्य व्यक्तियों लखविंदर सिंह और जसविंदर सिंह के साथ सभी का फर्जी एनकाऊंटर दिखा दिया था। इस मामले में एक मृतक के पिता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रिट दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस सी.बी.आई. को सौप दिया था।

जांच के दौरान सी.बी.आई. ने उक्त तीनों सहित पंजाब पुलिस के 9 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इसमें से 5 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वहीं एक आरोपी भगौड़ा घोषित किया जा चुका है।

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