डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: स्थानीय निकाय विभाग पिछले कुछ समय से कर्मचारियों को एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है। इसके तहत अतिरिक्त कार्यभार लेने वाले कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं देने का निर्णय लिया गया है।
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इस संबंध में मुख्यालय की ओर से पंजाब के सभी नगर निगमों के कमिश्नरों को A. D. C शहरी विकास, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन और नगर पालिकाओं को आदेश जारी कर दिए गए है। इसके मुताबिक सरकार या स्थानीय स्तर पर दिए गए अतिरिक्त प्रभार से संबंधित कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इसके बदले किसी वित्तीय लाभ का दावा नहीं करेंगे।
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इसके अलावा कर्मचारियों को पदोन्नति के दौरान अनुभव के रूप में वरिष्ठता सूची या अतिरिक्त प्रभार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस मामले में रिपोर्ट पिछले 3 महीने से लंबित है, जिसके लिए सरकार की ओर से 3 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद शपथ पत्र नहीं देने वाले कर्मचारियों पर लगे अतिरिक्त प्रभार को वापस लेने की कार्रवाई की जा सकती है।