ITR: आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। ITR: आयकर विभाग ने आज धर्मार्थ ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है।

ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने भी बढ़ी तारीख

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के अलावा आयकर विभाग ने, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या चिकित्सा संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2023 तक कर दिया है।

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आयकर विभाग ने अपने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न जमा करने की नियत तारीख, जो 31.10.2023 है, 30.11.2023 तक बढ़ा दी गई है

किनके लिए होता है फॉर्म 7?

आयकर विभाग अलग-अलग व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म की पेशकश करता है। ऐसे में ITR-7 यानी आईटीआर फॉर्म 7, धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों, अनुसंधान; और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल किया जाता है।

नौकरीपेशा व्यक्ति अब भी फाइल कर सकता है आईटीआर

वैसे तो 30 जुलाई तक सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी लेकिन अगर आप अपना रिटर्न फाइल करना भूल गए है तो आप अभी भी पेनल्टी देकर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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देर से रिटर्न दाखिल करने पर उन लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जिनकी कुल आय 5,000,00 रुपये से अधिक है। वहीं, 5 लाख रुपये तक की कुल आय वालों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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