डेली संवाद, नई दिल्ली। Insurance: बीमा कंपनियों छोटे-मोटे कारणों के चलते कई बार आम लोगों के बीमा क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। इस कारण से लोगों को कई अपनी पूरी सेविंग खर्च करनी पड़ जाती है।
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वहीं,जरूरत के समय लोगों को वित्तीय मदद भी नहीं मिल पाती है, लेकिन अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति का क्लेम रिजेक्ट कर देती है तो वह इसकी शिकायत सरकारी एजेंसियों और बीमा नियामक के पास कर सकता है।
कैसे और कहां कर सकते हैं बीमा क्लेम खारिज होने की शिकायत?
सरकार की ओर से कई ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। जहां पर आप आसानी से बीमा क्लेम खारिज होने की शिकायत कर सकते हैं और आपकी समस्या की सुनवाई हो सकती है।
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इसके लिए आप सीधे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)) के ऑनलाइन बीमा शिकायत पोर्टल ‘बीमा भरोसा सिस्टम'(Bima Bharosa System) पर शिकायत कर सकते हैं।
इसके अलावा आप IRDAI की ईमेल आईडी complaints@irdai.gov.in पर भी शिकायत भेज सकते हैं। वहीं टोल-फ्री नंबर 155255 और 1800 4254 732 पर भी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा बीमा लोकपाल से भी आप सीधी शिकायत कर सकते हैं। हालांकि, यहां पर शर्त यह है कि आपको बीमा खारिज होने के एक साल के अंदर ही बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी होगी।
कैसे कर सकते हैं बीमा लोकपाल के पास शिकायत?
आप आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको www.cioins.co.in पर लॉग इन करना होगा। ये बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने की आधिकारिक वेबसाइट है। इसके अलावा आप अपने के पास मौजूद नजदीकी बीमा लोकपाल के ऑफिस जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।