डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब सरकार ने 01 अक्तूबर, 2023 से शुरू हो रहे खरीफ मंडीकरण सीजन ( के. एम. एस.) 2023-24 के दौरान पात्र राइस मिल्लरों को अतिरिक्त धान सम्बन्धी रिलीज आर्डर ( आर. ओ.) जारी करने के लिए एक आनलाइन विधि तैयार की है।
आटोमेटिड रिलीज आर्डर मॉडयूल को आनलाइन लिंकेज के साथ जोड़ा गया है जिससे कार्य प्रणाली, पारदर्शिता, कुशलता और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। यह पहलकदमी मिल्लरों के लिए एक सुचारू और सुविधाजनक प्रणाली प्रदान करने के साथ-साथ खरीद कामों में ग़ैर-कानूनी या भ्रष्ट गतिविधियों की किसी भी तरह की संभावना को ख़त्म करेगी।
ये भी पढ़ें: 14,000 करोड़ की बोगस बिलिंग, STF को जालंधर के ‘पंकू’ और ‘बंटी’ की तलाश
ख़ाद्य सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज यहाँ यह प्रगटावा करते हुये बताया कि आर. ओ. की लेने के लिए प्राथमिकता क्रम आर. ओ. इंटाईटलमैंट (अधिक से अधिक अलाट होने योग्य धान की फ़सल – मुफ़्त धान ) होगा और उसके बाद केंद्र की तरफ से जाने वाली बराबर कटौती और धान की मुफ़्त अलाटमैंट होगी।
मंत्री ने आगे कहा कि मिल्लर द्वारा दी गई अर्ज़ी पर पोर्टल के द्वारा स्वै-चालित प्रक्रिया के द्वारा गौर किया जायेगा, जिससे पूरी आर. ओ. प्रक्रिया को सहज और मुश्किल रहित बनाया जा सकेगा। मिल्लर पिछली श्रेणी में इंटाईटलमैंट ख़त्म करने के उपरांत ही अगली श्रेणी में आर. ओ. सबंधी अर्ज़ी दाखि़ल करने के योग्य होगा। योग्य राइट मिल्लर 01 अक्तूबर के बाद ही विशेष आर. ओ. मंडियों से आर. ओ. जारी करने के लिए अप्लाई करने योग्य होंगे जो दो बराबर हिस्सों में जारी किये जाएंगे।
विभाग किसानों के लिए निर्विघ्न खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी नये अनुभव को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंत्री ने आगे कहा कि धान और चावलों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किये जाते वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम की लाज़िमी स्थापना सहित कई अहम पहलकदमियां की गई हैं।
ये भी पढ़ें: मुंह ढक कर घर से बाहर निकलने, बाइक और स्कूटी चलाने पर दर्ज होगी FIR
मंत्री ने कहा कि धान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय पर लिफ्टिंग को यकीनी बनाने के लिए, मंडी में उपलब्ध कुल जारी करने योग्य मात्रा के 25 फ़ीसद से अधिक की मात्रा के लिए आर. ओ. जारी नहीं किया जायेगा और के. एम. एस. 2023- 24 के दौरान जारी होने योग्य आर. ओ. की मात्रा बीते वर्ष के अकड़ों पर निर्भर करेगी।
एकीकृत(लिंकड) मंडियों के लिए आर. ओ. इंटाईटलमैंट श्रेणी के अंतर्गत, आर. ओ. 9 अक्तूबर से 2 पड़ावों में भी जारी किये जाएंगे। बाकी 2 श्रेणियों-केंद्र की तरफ से और धान की मुफ़्त अलाटमैंट-में आर. ओज. के लिये हर श्रेणी के लिए एक बार में पूरी बनती मात्रा जारी की जा सकती है।
आर. ओज की माँग करने वाले मिल्लरों को धान की कमी वाले जिलों से धान की फ़सल तबदील करने के लिए 75/- प्रति मीट्रिक टन (एक ग़ैर-वापसी योग्य) फीस जमा कराने की ज़रूरत होगी जबकि अतिरिक्त धान या/और मिलिंग क्षमता घाटे वाले जिलों से धान की लिफ्टिंग के लिए 50/ – रुपए प्रति मीट्रिक टन फीस वसूली जायेगी।
मिल्लरों को विभाग के पोर्टल पर आर. ओज के लिए अर्ज़ी देनी पड़ेगी और जारी किये गए रिलीज आर्डर सम्बन्धी मंडी में धान की खरीद की तारीख़ से 10 दिनों की मियाद के लिए वैध होंगे। रिलीज आर्डर जारी करने के लिए सभी मंजूरियां आनलाइन और स्वै-चालित होंगी। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस सम्बन्ध में कोई भी निजी तौर पर पेश होकर की जाने वाली विनती स्वीकार नहीं की जायेगी।