Punjab News: पी.डब्ल्यू.आर.डी.ए. ने भूजल निकालने सम्बन्धी आवेदन करने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर की

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब जल विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीडब्ल्यूआरडीए) ने भूजल की निकासी और संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। बताने योग्य है कि यह यह दिशा-निर्देश 1 फरवरी, 2023 को नोटीफायी किए गए थे। निर्देशों के लागू होने से भूजल निकाल रहे सभी बिना छूट वाले उपभोक्ताओं को 1 फरवरी, 2023 से भूजल निकालने के खर्चों (जी.ई.सी.) का भुगतान करना होगा।

यहाँ तक कि जिन उपयोगकर्ताओं ने पानी का मीटर नहीं लगाया है, उनको भी यह खर्चे अदा करने होंगे। इस सम्बन्धी जानकारी के लिए पी.डब्ल्यू.आर.डी.ए. की वैबसाईट https://pwrda.punjab.gov.in तक पहुँच की जा सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रति माह 1500 से अधिक और 15,000 क्यूबिक मीटर तक पानी निकालने वाले मौजूदा उपयोगकर्ताओं को अथॉरिटी से आज्ञा लेने और पानी के मीटर लगाने के लिए 6 महीनों का समय दिया गया है।

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इससे पहले मंज़ूरी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख़ 31 जुलाई, 2023 थी, जिसको बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2023 कर दिया गया था। उपयोगकर्ताओं की विनती पर मंज़ूरी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख़ 30 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है। उपभोक्ता नॉन-कम्पलायंस चार्जिज़ से बचने के लिए समय पर आवेदन करना सुनिश्चित बनाएं।

प्रवक्ता ने बताया कि उपयोगकर्ताओं को सलाह दी गई है कि वह जल्द से जल्द मीटर लगाएं और मीटर की रीडिंग लेकर महीनावार बिल का भुगतान करें। यदि कोई उपभोक्ता वॉटर मीटर नहीं लगाता तो उपभोक्ता को 1 फरवरी, 2023 से वॉटर मीटर लगाने की तारीख़ तक की समय सीमा के लिए पानी निकालने सम्बन्धी माँगी गई मंज़ूरी के आधार पर महीनावार बिल का भुगतान करना होगा।

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इसलिए पानी के मीटर जल्द से जल्द लगाना हरेक उपभोक्ता के हित में है। उपभोक्ता 1 फरवरी, 2023 से अथॉरिटी द्वारा इजाज़त मिलने तक जी.ई.सी. का भुगतान करेंगे। इसके बाद अथॉरिटी द्वारा दी गई मंज़ूरी की नियमों और शर्तों के अनुसार महीनावार जी.ई.सी. का भुगतान किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्देशों के अनुसार आवेदन न करके पानी निकालने के लिए नॉन-कम्पलायंस चार्जिज़ के अलावा ग्राउंड वॉटर कम्पनसेशन चार्जिज़ ( जी.ई.सी.) लगाए जाएंगे।

‘नॉन-कम्पलायंस चार्जिज़ से बचने के लिए उपभोक्ता समय पर आवेदन करें। जी.ई.सी. का हिसाब निर्देशों का उल्लंघन करके निकाले गए पानी का रोज़ाना की मात्रा पर स्लैब के अनुसार लगाया जायेगा। अथॉरिटी ने मंज़ूरियाँ लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भूजल निकालने के लिए मंज़ूरी देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ऑनलाइन मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए उपभोक्ता https://pwrda.punjab.gov.in/Users पर जा सकते हैं।

पड़ाववार जानकारी के लिए https://pwrda.punjab.gov.in/en/noticeboard/3 पर यूजर मैनुअल तक पहुँच करो। सभी ग्राउंड-वॉटर चार्जिज़ का भुगतान नैट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यू.पी.आई. आदि का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को भूजल निकालने की मंज़ूरी के लिए 30 नवंबर, 2023 तक समय पर आवेदन करने और 1 फरवरी, 2023 से जी.ई.सी. का भुगतान करने की सलाह दी जाती है।

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