EPFO Higher Pension: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, उच्च पेंशन विकल्प चुनने की बढ़ाई समय सीमा

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं के लिए उच्च पेंशन विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ा दी है। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए सामान्य फॉर्म को मान्य करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी।

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अब नियोक्ता यानी कंपनियां 31 दिसंबर तक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का ब्योरा जमा कर सकेंगी। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों ने मंत्रालय से आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। वेतन और भत्तों के सत्यापन के लिए 29 सितंबर, 2023 तक 5.52 लाख आवेदन नियोक्ताओं के पास लंबित हैं।

मंत्रालय ने कहा कि इस अनुरोध पर विचार करने के बाद, ईपीएफओ बोर्ड के अध्यक्ष ने नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण आदि जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी है। मार्च 1996 में, EPS-95 के पैराग्राफ 11(3) में एक प्रावधान जोड़ा गया। इसमें EPFO सदस्यों को अपना पेंशन योगदान अपने पूर्ण वेतन (मूल+महंगाई भत्ता) के 8.33% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।

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यानी उन्हें ज्यादा पेंशन पाने का मौका दिया गया। EPFO ने कर्मचारियों को उच्च पेंशन योगदान के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिए केवल छह महीने का समय दिया था। इस बीच कई कर्मचारी ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल नहीं कर सके, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकार को आदेश दिया था कि इन कर्मचारियों को कॉमन ऑप्शन फॉर्म भरने का मौका दिया जाए।

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