Punjab News: स्थानीय निकाय विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी अजॉय शर्मा समेत पंजाब के 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पंजाब के 3 आईएएस (IAS) अफसरों को हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला चंडीगढ़ के पास नया गांव के नजदीक ग्राम पंचायत बड़ी करोरा की याचिका से जुड़ा बताया जा रहा है। इसमें स्थानीय निकाय विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी अजॉय शर्मा का भी नाम शामिल है।

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जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर पंजाब की तीन आईएएस अधिकारियों को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए गए IAS अधिकारियों में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस कमिश्नर विकास गर्ग, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट मोहाली रमाकांत मिश्रा और स्थानीय निकाय विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी अजॉय शर्मा का नाम शामिल है।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सजा सुनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को है। इससे ब्यूरोक्रेट में सनसनी फैल गई है।

यह है  मामला

चंडीगढ़ के पास नया गांव के नजदीक ग्राम पंचायत बड़ी करोरा की याचिका को से जुड़ा है मामला है। इन अधिकारियों ने साल 2010 में 1092 एकड़ जमीन को डी-लिस्ट किया गया था। उक्त IAS अधिकारियों ने कहा था कि इस जमीन पर कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं हो सकती और न ही कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। इस पर कोर्ट कहा कि था क्या ये फोर्सैट लैंड है तो इन्होंने कहा कि न में जवाब दिया था।

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तब हाईकोर्ट कहा था कि अगर यह जमीन फोर्सैट लैंड नहीं तो यहां पर कोई शर्ते लागू नहीं हो सकती जिसके लिए नोटीफिकेशन जारी किया जाए। बार-बार पटीशन दायर होने के बाद भी इन अधिकारियों ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की जिसके चलेते हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।

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