Punjab News: पंजाब में अंतरराज्यीय हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश; 11 पिस्तौलें, 2 लाख रुपए नकदी सहित तीन काबू

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 428 शब्द|📅 22 Oct 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़/अमृतसर। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने बटाला के फ़तेहढ़ चूड़ियाँ से तीन सदस्यों को गिरफ़्तार करके अंतरराज्यीय हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस गौरव यादव ने दी।

पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान बटाला के गाँव ठेठरके अनमोल सिंह, बटाला के गाँव गुरचक्क के करनदीप ईसा मसीह और बटाला के शाहपुर जाजन के जगरूप सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस टीमों ने उनके कब्ज़े में से 15 जीवित कारतूस और मैगज़ीनें सहित कुल 11 पिस्तौलें, जिन में . 32 बोर की 6 पिस्तौलें और . 30 बोर की पाँच पिस्तौलें शामिल हैं, 2 लाख रुपए नकदी और एक सपलैंडर मोटरसाईकल, जिस का रजिस्ट्रेशन नंबर पी. बी. 18 पी 5023 है, निर्यात किया है।

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डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि राज्ये में अपराधिक तत्वों को स्पलाई करने के लिए मध्य प्रदेश से ग़ैर- कानूनी हथियारों की तस्करी किये जाने की गुप्त सूचना पर तेज़ी के साथ कार्यवाही करते अमृतसर काउन्टर इंटेलिजेंस विंग की पुलिस टीमों ने विशेष आपरेशन चलाया और बटाला के फतेहगढ़ चूड़ियाँ से तीन मुलजिमों को उस समय काबू कर लिया, जब वह अपने मोटरसाईकल पर जा रहे थे।

डीजीपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, गिरफ़्तार किये गए मुलजिमों ने खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश से हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए अमरीका आधारित उनके साथियों से ’हवाला’ के द्वारा पैसे भेजे जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस टीमें पूरे नैटवर्क का पर्दाफाश करने, हथियारों की खरीद और सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए कोशिशें कर रही हैं।

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ज़िक्रयोग्य है कि अमरीका आधारित साथियों की पहचान बटाला के गाँव गुरचक्क के निवासी किरनदीप सिंह रंधावा और तरन तारन के नौरंगाबाद के मूल निवासी जरमजीत सिंह के तौर पर हुई है। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरोह अपने विरोधी गैंग के सदस्यों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था।

इस सम्बन्धी पुलिस स्टेशन एस. एस. ओ. सी. अमृतसर में हथियार एक्ट की धारा 25, भारतीय दंड संहिता ( आइपीसी) की धाराओं 109, 115, 120 और 120-बी और धन शोधन एक्ट की धाराओ 3 और 4 के अंतर्गत एफ. आई. आर. नम्बर 43 तारीख़ 22. 10. 2023 को केस दर्ज किया गया है।

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