डेली संवाद, चंडीगढ़। Haryana News: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य के मूल निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण के कानून को खारिज कर दिया गया है।
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हरियाणा सरकार ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 लागू किया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था। कानून के खिलाफ दायर कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि यह कानून योग्यता के बजाय निवास के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
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इससे एक ओर जहां योग्यता को नजरअंदाज कर निवास के आधार पर नौकरियां देने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे निजी क्षेत्र की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाई कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ दायर इन सभी याचिकाओं को सही ठहराते हुए हरियाणा सरकार के इस कानून को पूरी तरह से रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने इस कानून पर अब तक रोक लगा दी थी।